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बस में गंदगी फैलाने पर लगेगा एक हजार रुपये जुर्माना

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बस में गंदगी फैलाने पर लगेगा एक हजार रुपये जुर्माना
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झांसी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) ने अपनी बसों, बस अड्डों व कार्यालय परिसर को साफ-सुथरा रखने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत गंदगी करते पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये जुर्माना यात्रियों के साथ-साथ कर्मचारियों से भी वसूला जाएगा।
बसों में यात्रा करते समय तमाम यात्री सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। वे मूंगफली के छिलके, खानपान की अन्य सामग्री रैपर आदि बसों में ही छोड़ जाते हैं। यही हाल बस अड्डों पर भी रहता है। अक्सर रोडवेज के कर्मचारी भी सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। इससे कार्यालय परिसर गंदा होता है। लेकिन, अब ये स्थिति भारी पड़ सकती है। रोडवेज प्रबंधन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। गंदगी फैलाने वाले से एक हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा, फिर चाहे वो यात्री हो या रोडवेज का कर्मचारी। इतना ही नहीं, प्लास्टिक व थर्माकोल के ग्लास, प्लेट और पॉलिथीन के उपयोग पर भी जुर्माना देना होगा।
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क्षेत्रीय प्रबंधक एसके राय ने बताया कि उक्त व्यवस्था के तहत रोडवेज का उद्देश्य जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि स्वच्छता के प्रति लोगों को सचेत करना है। स्टेशन इंचार्ज और चेकिंग टीम इसकी निगरानी करेंगी और गंदगी पाए जाने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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