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Jhansi News: गलत चालान हुआ है तो करें दावा, होगा निरस्त

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संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। गलत ई-चालान हो गया है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। साक्ष्य देने पर यह निरस्त कर दिया जाएगा। डीटीसी (अपर परिवहन आयुक्त) को इसका अधिकार दिया गया है। वह आरटीओ व एआरटीओ की आख्या पर चालान निरस्त करेंगे। अभी तक ई-चालान निरस्त करने का अधिकार केवल टीसी (परिवहन आयुक्त) के पास था।

कई बार वाहन स्वामियों का गलत चालान हो जाता है। स्थानीय अधिकारी इसे रद्द करने का अधिकार परिवहन आयुक्त के पास होने की बात कह पल्ला झाड़ लेते थे। अब परिवहन विभाग ने व्यवस्था में परिवर्तन किया है। गलत ई-चालान की शिकायत आने पर समिति अपने स्तर पर जांच करेगी। यदि प्रवर्तन अधिकारी ने गलत ई-चालान किया है तो उसे संशोधित करेंगे। गलत जुर्माना लगाया गया है तो उसमें सुधार करेंगे। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने आदेश जारी करते हुए तत्काल अमल में लाने का निर्देश दिया है।
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समिति में ये रहेंगे शामिल



उप परिवहन आयुक्त - अध्यक्ष

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) - सदस्य



सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) - सदस्य

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कई मामले बनते हैं विवादों की वजह

-गलत चालान के मामलों में अक्सर वाहन स्वामी का नाम, नंबर व मॉडल गलत डाल देते हैं। ओवरलोडिंग से बचने के लिए ट्रक चालक दूसरे वाहनों का नंबर लिखते हैं, जिससे चालान होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई न हो। जब वाहन स्वामी संबंधित वाहनों को लेकर परिवहन कार्यालय पहुंचते हैं तो मालूम चलता है कि इन पर ओवरलोडिंग या किसी अन्य आरोप में नंबर को ब्लाक किया गया है।



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ऐसे देनी होगी रिपोर्ट



- जिले का नाम, चालान अधिकारी का नाम, चालान संख्या, चालान तिथि, वाहन के प्रकार, चालान का कारण लिखना पड़ेगा। विस्तृत रिपोर्ट बनाने के साथ ई-मेल के जरिये आईटी सेल को भेजेंगे। उसके साथ ही वहां से ई-चालान में संशोधन करने का अप्रूवल मिल जाएगा।
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वर्जन -



- चालान निरस्तीकरण की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब तक यह अधिकार परिवहन आयुक्त के पास ही था। अब स्थानीय स्तर पर गठित समिति में शामिल अफसरों की संस्तुति पर अपर परिवहन आयुक्त द्वारा गलत चालान को निरस्त किया जा सकेगा।

- प्रभात पांडेय, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)
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