अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अशोक कुमार यादव-तृतीय की अदालत ने गांजा तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को 12-12 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता (भारत सरकार) उदय सोनी ने बताया कि 29 मई 2020 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की टीम ने मऊरानीपुर से गांजा तस्करी के आरोप में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए अभियुक्तों पर दस क्विंटल से अधिक गांजा दो ट्रकों में रखकर ओडिशा से राजस्थान ले जाने का आरोप था। अभियुक्तों को गिरफ्तार का जेल भेज दिया गया था। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के विनोद सिंह व संजय कुमार सिंह को 12-12 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्तों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा एक अन्य दोषसिद्ध अभियुक्त ओडिशा के जिला बौद्ध निवासी शंकर बारीक उर्फ विक्रम सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है।
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