अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। स्कूल ड्रेस में किशोरों के वाहन चलाते समय दुर्घटना हुई तो प्रधानाचार्य पर मुकदमा दर्ज होगा। यातायात नियमों का उल्लंघन कर बच्चे के स्कूल आने पर तत्काल अभिभावक को नोटिस भेजें। 15 वर्ष पूर्ण कर चुके वाहनों का संचालन सख्ती से रोकें। वाहन मॉडीफाई करने वालों पर कार्रवाई करें। ये निर्देश मंगलवार को डीएम अविनाश कुमार ने जिला सड़क सुरक्षा समिति और जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में दिए। विकास भवन सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि ई-रिक्शा से आने वाले बच्चों की लिस्टिंग कर अभिभावक को जानकारी दें ताकि बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। ओवरलोड टेंपो के संचालन पर शिथिल कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए परिवहन विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एआरटीओ डॉ. सुजीत कुमार को निर्देश दिए कि स्कूलों को सूचीबद्ध करते हुए रोस्टर बनाकर वाहनों की जांच करें।अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी रजनीश गुप्ता ने बताया कि ब्लैक स्पॉट के निस्तारण के लिए लॉग टर्म सोल्यूशन की कार्यवाही चल रही है। एआरटीओ एसके अग्रवाल ने बताया कि जिन बसों की आयु पूर्ण हो गई है, उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। इस दौरान सीडीओ जुनैद अहमद, सिटी मजिस्ट्रेट प्रमोद झा, डीआईओएस रति वर्मा, सीओ सदर स्नेहा तिवारी आदि रहे।