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हेल्पर से नहीं मिलेगी वोटिंग में ‘हेल्प’

Thu, 11 Feb 2016 12:19 AM IST
ब्यूरो
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झांसी। विधान परिषद चुनाव में हेल्पर के सहारे प्रत्याशी मनमाफिक मतदान ना करा सकें, इस पर भारत निर्वाचन आयोग की नजर है। इस संबंध में कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
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मतदान करने में शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को हेल्पर दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन, इस सहूलियत के इस्तेमाल से मतदान को प्रभावित करने की आशंका हमेशा बनी रहती है। लेकिन, इस पर अब भारत निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अपना लिया है।

विधान परिषद चुनाव के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि मतदाताओं को हेल्पर अपरिहार्य स्थिति में ही दिया जाए। सामान्य स्थिति में हेल्पर कतई ना दिया जाए। इसका अलावा हेल्पर मतदाता के परिवार के किसी व्यक्ति को ही बनाया जाए। यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लिया जाए। इसके अलावा मतदान केंद्र के भीतर-बाहर जाते हुए गेट पर मतदाताओं की जांच की जाए, जिससे मतदान प्रभावित होने की संभावनाएं ना रहें।
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तीन दिन में एक प्रत्याशी ने ही खरीदे पर्चे
झांसी। विधान परिषद चुनाव के नामांकन की बिक्री जारी है। लेकिन, तीन दिन में केवल सपा प्रत्याशी रमा निरंजन ने ही नामांकन पत्र खरीदे हैं। उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। उनके अलावा अब तक कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया। मालूम हो कि नामांकन पत्रों की बिक्री 15 फरवरी तक जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में होगी। इस दौरान नामांकन पत्र भरे भी जाएंगे।
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