झांसी। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम ममता गुप्ता की अदालत ने गोदाम से माल कम पाए जाने के मामले में दोष सिद्घ होने पर अभियुक्ता गोदाम प्रभारी शशि प्रभा को दो साल की सजा सुनाई। फैसला सुनाने के बाद अदालत ने पुलिस अभिरक्षा में लेने के आदेश भी दिए।
पेशकार अनिल कुमार सिंह के मुताबिक जिला खाद्य विपणन अधिकारी दिनेश कुमार तिवारी ने सीपरी थाने में 27 सितंबर 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि लहरगिर्द के पास बने गोदाम के निरीक्षण दौरान एक कुंतल 80 किलोग्राम गेहूं कम पाया था। पुलिस ने गोदाम प्रभारी शशि प्रभा के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने धारा 409 में दोषी पाते हुए अभियुक्ता शशि प्रभा को दो साल की सजा सुनाई। मौके पर ही उनको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।