झांसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भले ही अस्तित्व में साल 2013 में आ गया था। लेकिन, इसके तहत सस्ते अनाज का वितरण अब शुरू हो रहा है। चयनित उपभोक्ताओं को दो रुपये किलो गेहूं व तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराए जाएंगे।
केंद्र की यूपीए सरकार के अंतिम दिनों में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए) को संसद की मंजूरी मिली थी। लंबी तैयारी के बाद उत्तर प्रदेश में यह योजना एक जनवरी से लागू की गई है। इसके तहत प्रथम चरण में झांसी समेत राज्य के 24 जिलों का चयन किया गया है।
जिले में इसके अनाज वितरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विपणन विभाग के गोदामों से 73,079 कुंतल अनाज सरकारी राशन की दुकानों पर पहुंच चुका है। इसका वितरण मंगलवार से प्रारंभ होगा। हालांकि, अभी इस योजना के तहत पात्रों के नये राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं।
पुराने कार्डों पर ही मुहर लगाकर काम चलाया जा रहा है। इसके अलावा नये कार्डधारकों को कार्ड की प्रति दी गई है। दुकानों पर चयनितों की सूचियां उपलब्ध हैं। योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को 15 किलो गेहूं व 20 किलो चावल दिया जाएगा। जबकि, अन्य चयनितों को परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिसाब से अनाज मिलेगा।
प्रति यूनिट 3.5 किलो गेहूं व 1.5 किलो चावल दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि योजना से नगर की 5,20,212 की आबादी व ग्रामीण क्षेत्र की 9,47,717 की आबादी को लाभान्वित किया जाना है। लेकिन, अब भी काफी संख्या पात्र इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं।