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Jhansi News: जेल से बाहर नहीं आ पाया गैंगस्टर गुलशन यादव

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज की जमानत अर्जी
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। पिछले लगभग दो साल से जेल में बंद गैंगस्टर गुलशन यादव की रिहाई नहीं हो पाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी अस्वीकार कर दी है।
ग्वालटोली निवासी आकाश यादव ने नगर निगम के पूर्व उपसभापति गुलशन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि नौ नवंबर 2011 को वह अपने भाई पुखराज के साथ मंदिर जा रहा था। आईटीआई पहाड़िया के पास उसके स्कूटर के सामने कार अड़ाकर उसे रोक लिया गया था। इसके बाद उसे गुलशन के घर ले जाया गया था। वहां उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई। यहां तक कि मुंह में हेयर डाई तक डाल दी थी। वह किसी तरह उनके चंगुल से बचकर निकला था। मामले में सीपरी बाजार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तकरीबन दो साल पहले गुलशन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस समय वह आगरा जेल में है। गुलशन की ओर से रिहाई के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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