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गैंगस्टर एक्ट में जमानत खारिज

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झांसी। विशेष न्यायाधीश (गिरोह बंद अधिनियम) न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व न्यायालय संख्या तीन सुरेंद्र कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में जमानत खारिज की है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल शर्मा के मुताबिक 4 नवंबर को थाना बबीना पुलिस ने प्रशांत खंगार पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेजा था। शुक्रवार आरोपी की तरफ से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया। इसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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