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चरस रखने पर पांच साल की सजा

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 05/ स्पेशल जज (एनडीपीएस एक्ट) अभय श्रीवास्तव की अदालत ने अवैध चरस रखने का दोष सिद्घ होने पर अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने बताया कि थाना नवाबाद पुलिस ने 17 दिसंबर 2009 को कचहरी चैराहा पास से थाना सदर बाजार के भट्टागंव निवासी नफीस को पकड़ा था। जिसके कब्जे से पांच सौै चरस बरामद की थी। पुलिस ने धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। बुधवार को अदालत ने दोष सिद्घ होने पर को पांच साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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