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Jhansi News: झांसी में सरकारी सहायता प्राप्त पांच मदरसे होंगे बंद

Sun, 24 Mar 2024 03:44 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
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- इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का पड़ेगा सीधा असर
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असांविधानिक करार किया है। इसके चलते शहर के पांच सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों पर ताला लग जाएगा। हालांकि विभागीय अफसर अभी तक किसी तरह का आदेश प्राप्त नहीं होने का हवाला दे रहे हैं।
शहर में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा इस्लामिया जामा मस्जिद, हाजी शाकिर इस्लामिया बुंदेलखंड कॉलेज, इस्लामिया ओरिएंटल कॉलेज, मदरसा इस्लामिया ओरिएंटल निस्वा कॉलेज और कॉस्मोपोलोटिन कॉलेज में दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन मदरसों में तकरीबन 80 शिक्षकों की तैनाती है। मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सरकार की ओर से सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके साथ ही शिक्षकों को वेतन भी उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की ओर से मिलता है।
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लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद पांचों मदरसों की मान्यता समाप्त हो जाएगी। वहीं मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उपनिदेशक मोहम्मद तारिक ने बताया कि अभी तक किसी भी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलने के बाद इस पर अमल किया जाएगा।
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गैर मान्यता प्राप्त 240 मदरसाें पर पहले ही लग चुका ताला
झांसी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1993-94 में मदरसा आधुनिकीकरण योजना शुरू की थी। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान से जिले के गैर मान्यता प्राप्त 240 मदरसों का संचालन किया जाता था। लेकिन मार्च 2022 में केंद्र सरकार और फरवरी 2024 में राज्य सरकार ने मदरसों को अंशदान देना बंद कर दिया। इसके बाद जिले के तकरीबन 240 मदरसे बंद हो चुके हैं।
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