फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jhansi News: बिजली के तार चुराने में पांच को तीन-तीन साल की जेल

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

झांसी। बिजली के तार चोरी करने में न्यायालय ने पांच दोषियों को दो अलग-अलग मुकदमों में तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने 14 साल बाद मुकदमों में फैसला सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश सक्सेना व अधिवक्ता इंद्र सिंह राजौरिया ने बताया कि बिजली तार चोरी करने के मामले में उल्दन और सकरार थाने में पुलिस ने मुकदमे दर्ज कराए थे। छतरपुर के हरपालपुर कस्बे के मोहल्ला नई बस्ती निवासी इसराइल, सकरार निवासी उमेश, मऊरानीपुर निवासी आजाद उर्फ पिंटू और ओमप्रकाश व सकरार निवासी घनश्याम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों थानों में अलग-अलग मुकदमे जून 2010 में दर्ज किए गए थे। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों मुकदमों में पांचों दोषियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें