झांसी। बहू की हत्या के आरोपी ससुर को अदालत से राहत नहीं मिल पाई। सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल श्रीवास्तव ने बताया कि टहरौली के लुहरगांव घाट निवासी दशरथ ने बड़ागांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री बबीता की शादी 10 दिसंबर 2020 को ग्राम दिगारा के राघवेंद्र पाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। यहां तक कि उसका गर्भपात तक करा दिया गया था। 21 अक्तूबर 2021 को ससुर व ससुराल के अन्य लोगों ने पुत्री बबीता को जबरदस्ती फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। आरोपी ससुर गोकुल प्रसाद पाल ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया है।