शहर के 202 धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मांगी गई है। नगर मजिस्ट्रेट और अपर नगर मजिस्ट्रेट कार्यालयों से आवेदन थाने और तहसील में जांच के लिए भेजे गए हैं। अब तक एक भी अनुमति जारी नहीं की गई है।
धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट का रुख सख्त है। इस पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है। 20 जनवरी से बगैर अनुमति के लगे लाउडस्पीकर उतारने की तैयारी है। जबकि, अनुमति के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रशासन ने शहर के पांच थाने नवाबाद, कोतवाली, सदर बाजार, प्रेमनगर और सीपरी बाजार में 236 धार्मिक स्थल चिह्नित कि हैं, जिन पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है।
लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। थाना नवाबाद, कोतवाली और सदर बाजार के आवेदन नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय और प्रेमनगर व सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के आवेदन अपर नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में लिए जा रहे हैं। जबकि, ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदन संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं। शहर क्षेत्र के अब तक 202 आवेदन आ चुके हैं। कार्यालयों से आवेदन तहसील और संबंधित थानों में जांच के लिए भेजे गए हैं। यहां से सहमति मिलने के बाद ही मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति जारी की जाएगी।