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15 माह की बेटी की हत्या में पिता को आजीवन कारावास

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झांसी। अपनी 15 माह की मासूम बेटी की पानी से भरी बाल्टी में डुबोकर हत्या करने वाले पिता को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी /एसटी एक्ट) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना पूंछ इलाके के मुहल्ला मातनपुरा निवासी संध्या ने पुलिस को बताया था कि उसका पति बृजेंद्र यादव उर्फ मुक्की उसके चरित्र पर शक करता था। इसे लेकर आए दिन झगड़ा करता था। 10 मार्च 2017 की रात तकरीबन एक बजे पति बेडरूम में दाखिल हुआ और 315 बोर की देसी बंदूक से उस पर फायर झोंक दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और किसी तरह जान बचाकर भागी। इसी बीच पति ने अंदर से घर का दरवाजा बंद कर लिया और घर में रखी बीस लीटर की पानी से भरी बाल्टी में डुबोकर 15 माह की बेटी की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विशेष लोक अभियोजक कपिल करौलिया व केशवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा पत्नी को जान से मारने की कोशिश में दस साल की सजा सुनाई।
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