झांसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मारपीट के एक मामले में एक महिला समेत तीन अभियुक्तों को दो साल के कारावास की सजा से दंडित किया।
थाना सदर बाजार के ग्राम सिमराहा निवासी अशोक राय की पत्नी शारदा राय द्वारा अदालत में दायर किए वाद में बताया था कि पांच मई 2005 को वह अपने प्लाट पर गई थी। इसी दौरान कैलाशी तथा उसके पुत्र जितेंद्र व मनोज आ गए। विपक्षियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। शोर सुनकर उसके पति अशोक राय भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने विपक्षियों का विरोध किया। इससे गुस्साए विपक्षियों ने उसके व पति के साथ मारपीट कर दी।
आसपास के लोगों के आने पर वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त तीनों अभियुक्तों को धारा 323 में छह माह, 504 में एक साल व धारा 506 में दो साल के कारावास की सजा सुनाई।