अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक सुशील कुमार द्वितीय की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर पांच अभियुक्ताें को चार साल की सजा सुनाई है।
गरौठा के शंकरगढ़ निवासी सियाराम ने एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के किशोरी, दुगले, कल्लू, भारत और राजेश ने 15 मार्च 2010 की शाम को लाठी- डंडों से मारपीट कर हमला कर दिया था। इसमें इसकी पत्नी काशीबाई, बहू रामदेवी और रिश्तेदार करन व दिनेश घायल हो गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शनिवार को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने पांचों को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने की।