हदबंदी उखाड़ने पर पांच के खिलाफ मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो
मड़ावरा (ललितपुर)। न्यायालय द्वारा पुष्ट हदबंदी और पैमाइश की निशानियों को हथियारों के बल पर उखाड़ने और काश्तकार को जान से मारने की धमकी देने पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
थाना मड़ावरा अंतर्गत साढूमल निवासी मंगलसिंह पुत्र चंदन सिंह लोधी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते वर्ष 05 अगस्त को उसकी आराजी संख्या 348/12 में 1.586 हेक्टेयर रकबे की हदबंदी न्यायालय के माध्यम से पुष्ट की गयी थी। जिसपर राजस्व विभाग द्वारा 06 जुलाई को पैमाइश कर कब्जा दिलाया गया था, लेकिन विपक्षी काश्तकारों की सहमति नहीं बनने पर सात जून को विभागीय अधिकारियों की देखरेख में दोबारा पैमाइश की गई। लेकिन पैमाइश के बाद विपक्षियों साढूमल निवासी भैयन, पप्पू, सरू पुत्रगण खुमान कुशवाहा, भरत पुत्र कंछेदी एवं भागचंद भैयन ने लाठी और अन्य हथियारों के बल पर राजस्व विभाग द्वारा गाड़े गए चीरा-पत्थर उखाड़कर फेंक दिए। इसका विरोध करने पर पीड़ित मंगल सिंह को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मड़ावरा पुलिस ने पीड़ित की तहरीर और लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर पांचों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
- न्यायालय के आदेश पर साढ़ूमल गांव में की गई थी जमीन की पैमाइश
- पीड़ित की तहरीर और लेखपाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने की कार्रवाई