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अपहरण व दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर तीन को सजा

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झांसी। स्पेशल जज पॉक्सो अभय श्रीवास्तव की अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। इनमें से एक को दस साल और दो को सात- सात साल की सजा सुनाई गई। सभी पर एक लाख बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चंद्रप्रकाश शर्मा के अनुसार थाना मोंठ निवासी एक व्यक्ति ने नाबालिग पुत्री को बहला - फुसलाकर अपहरण किए जाने की रिपोर्ट 1 मार्च 2016 को अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई कर मई में बालिका को बरामद कर लिया था। पूछताछ करने पर बालिका ने बताया था कि धर्मेंद्र ढीमर, देवीदयाल और रामकुमार नशीला समौसा खिलाकर उसका अपहरण कर ले गए थे। कासगंज जिले में ले जाकर किराए के मकान में बंधक बनाकर रखा था। उसके साथ कई दिनों तक धर्मेंद्र ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आरोपियों के खिलाफ विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्य को न्यायालय ने विश्वसनीय माना। सोमवार को अदालत ने अपहरण और दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त धर्मेंद्र को दस साल की सजा और साठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आरोपी देवीदयाल व रामकुमार को अपहरण व पॉक्सो में सात-सात साल की सजा सुनाई है। दोनाें पर तीस-तीस हजार हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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