गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्त को दो-दो साल की सजा
झांसी। विशेष न्यायाधीश (गिरोह बंद अधिनियम) न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व न्यायालय संख्या तीन सुरेंद्र कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोष सिद्घ होने पर अभियुक्त को दो साल की सजा सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल शर्मा के मुताबिक 15 जुलाई 2019 को कोतवाली पुलिस ने निवेश झा और मुकेश कुशवाहा पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोष सिद्घ होने पर गैंगस्टर एक्ट में दो-दो साल की सजा दोनों को सुनाई गई। साथ ही, पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।