संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। सात साल पहले हादसे में क्षतिग्रस्त कार का क्लेम न देने पर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज के अदा करने का आदेश दिया है। कार मालिक को वाद व्यय व मानसिक कष्ट की राशि भी मिलेगी।
अधिवक्ता गणेश कुमार खरे ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 2018 में परिवाद प्रस्तुत किया था। उल्लेख किया था कि स्थानीय निवासी आलोक दीक्षित की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। उस वक्त कार की बीमा की किस्तें भरी जा रही थीं। लिहाजा कार मालिक ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को इसकी सूचना दी। बीमा कंपनी ने मरम्मत की पर्याप्त राशि नहीं दी। आयोग के अध्यक्ष अमरपाल सिंह व सदस्यगण देवेश अग्निहोत्री और ज्योति प्रभात जैन ने बीमा कंपनी को 28 हजार रुपये मय छह फीसदी ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक कष्ट के रूप में तीन और वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया।