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Jhansi News: मां व तीन बेटों को तीन-तीन साल की जेल

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश फरीदा बेगम की अदालत ने मारपीट के मामले में एक महिला व उसके तीन बेटों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 15 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।
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विशेष लोक अभियोजक संजय पांडेय ने बताया कि मऊरानीपुर निवासी आशाराम की पत्नी भुवन देवी ने मऊरानीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 12 जून 2007 को क्षेत्र के ही रामबाबा उर्फ रामनाथ, उसकी पत्नी गुड्डी एवं पुत्र कमलेश, सेठा व छिद्दन ने उनके पति पर लाठी, डंडों व सरियों से हमला कर दिया था। घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद गुड्डी, कमलेश, सेठा व छिद्दन को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि, दौरान मुकदमा एक अभियुक्त रामबाबा उर्फ रामनाथ की मृत्यु हो गई थी।
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