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Jhansi News: बीडा के लाभार्थी किसानों पर लगेगा केपिटल गेन टैक्स, जानें दायरा और दर

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संवाद न्यूज एजेंसी



झांसी। महानगर से सटे गांवों में जिन किसानों की जमीन को बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहीत किया है, उन लाभार्थी किसानों को अब जमीन बेचकर मिले पैसों पर 12.50 प्रतिशत केपिटल गेन टैक्स देना होगा। टैक्स अदा करने वालों में वह किसान शामिल होंगे, जिनकी जमीन नगर निगम सीमा से छह किलोमीटर के दायरे में है। आयकर विभाग ऐसे किसानों की सूची तैयार कर रहा है।
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राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट बीडा (बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण) में महानगर से सटे 36 गांवों की जमीन को अधिग्रहीत किया जा रहा है। इसमें कई गांव ऐसे हैं, जो नगर निगम की सीमा में हैं तो कई उससे बाहर हैं। भूमि की खरीद-फरोख्त में कास्तकारों को करोड़ों रुपये का भुगतान भी किया जा रहा है लेकिन अब आयकर विभाग उन लाभार्थियों को चिह्नित कर रहा है कि जो नगर निगम क्षेत्र या उससे छह किलोमीटर के दायरे में हैं। ऐसे भूमि विक्रेताओं से आयकर विभाग टैक्स वसूलेगा। हालांकि इसमें उन किसानों को राहत मिली है, जो नगर निगम की सीमा से छह किलोमीटर के बाहर हैं। इन विक्रेताओं का आयकर विभाग वर्गीकरण कर रहा है। इस संबंध में आयकर अधिकारी एके सिंह ने बताया कि बीडा को जमीन बेचने वाले उन किसानों को टैक्स देना होगा, जो नगर निगम की सीमा से छह किलोमीटर के दायरे में हैं। अभी उनका वर्गीकरण किया जाएगा, इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
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