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झांसी कोर्ट - गैंगस्टर एक्ट में कारोबारी की जमानत खारिज

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झांसी। विशेष न्यायाधीश (गिरोह बंद अधिनियम) न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व न्यायालय संख्या तीन सुरेंद्र कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने कारोबारी संजय वर्मा की जमानत खारिज कर दी है। आरोपी पर थानों में एक दर्जन मामले दर्ज हैं।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल शर्मा के मुताबिक कोतवाली के बड़ाबाजार स्थित मोहल्ला वासुदेव निवासी संजय वर्मा पर महानगर के कई थानों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नवाबाद पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। वर्तमान में आरोपी इटावा जिला कारागार में बंद है। आरोपी की तरफ से सोमवार को जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। इसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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