झांसी। बीएस-4 वाहन खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों का पंजीकरण कराने से वंचित रहने वालों को आखिरी मौका दिया है। इसमें शर्त रखी गई है कि वाहन का पंजीकरण वाहन फोर पोर्टल पर होना आवश्यक है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण पर अप्रैल 2020 से रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इस दौरान लॉकडाउन होने के चलते तमाम वाहन स्वामी 31 मार्च 2020 तक वाहनों का पंजीकरण नहीं करा सके। इसे लेकर ऑल इंडिया वाहन डीलर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें कहा गया था कि बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण में छूट दी जाए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीएस 4 वाहनों के पंजीकरण में राहत दी है। कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन आयुक्त ने संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि बीएस 4 वाहनों का पंजीकरण शुरू करने के निर्देश मिले हैं। पंजीकरण उन वाहनों का ही होगा, जिनका विवरण वाहन फोर पोर्टल पर अपडेट होगा। साथ ही वाहन की बिक्री मार्च 2020 से पहले हुई हो। एआरटीओ सत्येंद्र कुमार ने कहा कि बीएस 4 वाहनों के पंजीकरण का काम शुरू हो गया है। जो वाहन स्वामी पंजीकरण कराना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।