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Jhansi News: दहेज हत्या के मामले में जमानत निरस्त

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संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। शिक्षामित्र के पद पर तैनात रही एक महिला बंदी ने जमानत के लिए अपील की। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कमलेश कच्छल ने जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव की पैरवी पर जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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कोतवाली थानाक्षेत्र के छुट्टू का बगीचा, नई बस्ती निवासी मालती देवी दहेज हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि 27 अप्रैल 2025 को मुलायम सिंह ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पुत्री साधना का विवाह मालती के बेटे रोहित से 14 मार्च 2023 को हुई थी। बेटी के ससुराल वाले उसे पांच लाख रुपये के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। पिता ने कुछ दिन बाद सब ठीक होने का आश्वासन दिया। इसी बीच उसने पुत्र को जन्म दिया। बेटा जब डेढ़ वर्ष का था तभी 26 मई की शाम बेटी की मौत की सूचना मिली। वह उसके ससुराल पहुंचा, वहां उसकी बेटी साड़ी के सहारे पंखे से लटक रही थी। पुलिस ने दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत कर मालती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महिला बंदी ने जमानत याचिका दाखिल की। न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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