झांसी। महिला श्रमिक से दुष्कर्म के मामले में सीजेएम आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। नवाबाद थाने में 2025 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसके बाद मुस्तरा निवासी सुनील प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में निरुद्ध आरोपी ने जमानत के लिए एससी-एसटी कोर्ट में याचिका दायर की थी। संवाद