झांसी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान चिरगांव में हुए बवाल के एक आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए जिला सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इस मामले में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक समेत लगभग एक सैकड़ा पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
ब्लॉक प्रमुख की नामांकन प्रक्रिया के दौरान चिरगांव में जमकर बवाल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने सपा के पूर्व सांसद डा. चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व गरौठा विधायक दीपनारायण यादव समेत नरेश यादव बब्बा, रामनरेश यादव समेत लगभग एक सैकड़ा लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों पर बलपूर्वक नामांकन हॉल में घुसने का आरोप लगाया गया था। उक्त में से एक आरोपी नरेश यादव बब्बा ने जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।