संवाद न्यूज़ एजेंसी
झांसी। करीब पांच माह पहले गरौठा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग को सरिया से मरणासन्न करने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी एडीजे कनिष्क सिंह की अदालत ने खारिज कर दी है। फिलहाल उसे जेल में ही रहना पड़ेगा।
अभियोजन के मुताबिक, आनंद रायकवार ने गरौठा थाने में तहरीर दी थी कि पांच अक्तूबर 2025 को उसका पिता हरनारायण अपने घर के चबूतरे पर बैठा था। तभी पड़ोस में रहने वाले शिवचरण श्रीवास ने उसके साथ गालीगलौज किया। मना किया तो घर से सरिया लाकर पिता पर जानलेवा हमला कर दिया था। पिता के शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं। मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था।
इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मंगलवार को एडीजे की अदालत में शिवचरण के अधिवक्ता की ओर से जमानत के लिए अर्जी लगाई गई। इसमें उल्लेख किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे फंसाया जा रहा है। इस पर जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि बुजुर्ग को धमकाने के बाद उस पर हमला किया गया था। उसे गंभीर चोटें पहुंचाई गई थीं। इसीलिए अभियुक्त को जमानत नहीं दी सकती। इस आधार पर न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।