झांसी। कारोबारी संदीप सरावगी ने गरियागांव में 31 डेसीमल जमीन खरीद थी। तहसील प्रशासन द्वारा की गई जांच में जमीन के बैनामे में 32 लाख के स्टांप कम पाए गए। इस पर उनकी रिकवरी का समन जारी किया गया, बावजूद कम स्टांप ड्यूटी की अदायगी नहीं की गई। इस पर तहसील प्रशासन की ओर से संदीप सरावगी का गिरफ्तारी का वारंट व संपत्ति कुर्क करने के लिए कुर्की आदेश जारी किया है।
इस संबंध में सदर तहसीलदार डा. लालकृष्ण ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच की गई थी। बैनामे में निर्धारित से 32 लाख की स्टांप ड्यूटी कम पाई गई। इस पर यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं, संदीप सरावगी ने बताया कि यह मामला मंडलायुक्त की अदालत में विचाराधीन है। बैनामे में नियमानुसार स्टांप ड्यूटी अदा की गई है।
वसूली का आदेश वापस लिया जाए
झांसी। तहसील प्रशासन द्वारा एक जमीन के बैनामे में 47 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी की चोरी का मामला पकड़ा गया है। इस पर भोजला स्थित संपत्ति को कुर्क किया गया है। यह जमीन चार लोगों ने मिलकर खरीदी थी। इनमें से एक बृजबिहारी सोनी ने डीएम को संबोधित पत्र दिया, जिसके जरिये उन्होंने बताया कि इस मामले में एडीएम वित्त एवं राजस्व के आदेश के खिलाफ कमिश्नरी अदालत में अपील दायर की गई है, जो स्वीकार कर ली गई है। ऐसे में वसूली का आदेश वापस लिया जाए।