झांसी। डेढ़ माह पूर्व जेलर के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी। उसका जमानत प्रार्थना पत्र अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर के न्यायालय ने खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोट बेहटा निवासी अभियुक्त प्रदीप यादव ने 14 दिसंबर 2024 को अपने साथियों के साथ जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता पर रेलवे स्टेशन मार्ग पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उस समय जेलर तिपहिया वाहन से स्टेशन की ओर जा रहे थे। हमले में घायल जेलर की तहरीर पर थाना नवाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। जेल में बंद आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। संवाद