झांसी। मतगणना के दौरान प्रत्याशी व उनके एजेंटों का बाहरी दुनिया से नाता टूटा रहेगा। मोबाइल पर प्रतिबंध की वजह से वह मतगणना केंद्र में होने वाली गतिविधियों की जानकारी किसी को नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा धूम्रपान से भी उन्हें दूर रहना होगा।
निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं। प्रत्याशी व उनके एजेंटों पर तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं। एजेंटों को अपनी आवंटित टेबल पर ही मौजूद रहना होगा। उन्हें केंद्र में यहां वहां भ्रमण की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा वह मतदान केंद्र के भीतर धूम्रपान सामग्री, माचिस, मोबाइल, लैपटॉप, आई पैड, कैमरा आदि सामग्री नहीं ले जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने वोटों का हिसाब रखने के लिए केवल साधारण कैलकुलेटर, कागज व बॉलपैन ले जाने की ही अनुमति दी है। इसके अलावा सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशी व एजेंटों के सुरक्षा कर्मियों को भी मतगणना केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर रहना होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम - 1951 की धारा - 128 के तहत कार्यवाही होगी।