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ज्यादातर को नहीं मिलेगा टैक्स में फायदा

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ज्यादातर को नहीं मिलेगा टैक्स में फायदा
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झांसी। भले ही सरकार ने पांच लाख तक की आय पर टैक्स में छूट का प्रावधान कर दिया हो, लेकिन झांसी- ललितपुर परिक्षेत्र के 1.14 लाख करदाताओं में से साठ हजार को इस नए स्लैब से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनको पूर्व की तरह ही पांच लाख से अधिक आय पर टैक्स भरना होगा। हालांकि, सालाना डेढ़ लाख रुपये तक की बचत करने पर इस छूट का लाभ साढ़े छह लाख रुपये तक मिल सकता है। नया स्लैब एक अप्रैल से लागू होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अभी पुरुष व महिलाओं के लिए ढाई लाख रुपये , वरिष्ठ नागरिकों को तीन लाख रुपये और 80 वर्ष से ऊपर के सुपर वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख तक की आय पर टैक्स में छूट का प्रावधान कर रखा है। इसमेें ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत, पांच लाख से दस लाख रुपये तक 20 प्रतिशत और 10 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है।
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एक अप्रैल से अब टैक्स में छूट का नया स्लैब लागू होने जा रहा है। इसमें पांच लाख रुपये तक की आय में कोई टैक्स नहीं देना है। परंतु अगर आपकी आय पांच लाख से एक रुपये भी ज्यादा है तो पूर्व की तरह ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसके बाद पांच लाख से ऊपर की जो आय होगी उस पर 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। चूंकि, वर्तमान में सरकारी नौकरों की सालाना आय पांच लाख रुपये से अधिक बन रही है। ऐसे में वह डेढ़ लाख रुपये तक की बचत करके ही टैक्स बचा सकते हैं। साथ ही जो टैक्स बनेगा उस पर भी चार प्रतिशत हेल्थ एंड एजूकेशन सेस टैक्स भी देना होगा।
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मालूम हो कि झांसी- ललितपुर परिक्षेत्र के 1.14 लाख करदाताओं में 60 हजार पांच लाख रुपये से अधिक आय दिखाते हैं। इसमें अधिकांश सरकारी नौकर और व्यापारी शामिल हैं।

रिटर्न दाखिल करने के लाभ

- कभी कोई जांच हो जाए तो रिटर्न साक्ष्य के काम आता है
- रिटर्न भरने से आपकी आर्थिक हैसियत का पता लगता है
- कोई भी लोन कराने के लिए तीन साल का रिटर्न दाखिल होना जरूरी
- देश से बाहर जाने के लिए इमीग्रेशन प्रोफाइल में वीजा के लिए जरूरी
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में दुर्घटना क्लेम के लिए
- अगर आपका टीडीएस कटता है और रिफंड आ रहा है तो रिफंड क्लेम के लिए जरूरी
- रिटर्न से आपकी आय का प्रूफ भी होता है
- आजकल सभी खरीद व अन्य गतिविधियां पैन कार्ड से लिंक होने से सरकार पर आपकी नजर है, इसलिए रिटर्न दाखिल कर आप किसी भी तरह की कार्रवाई से बच सकते हैं।
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