फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाउस टैक्स की आपति देने का समय बढ़ा-Cordination

विज्ञापन
विज्ञापन
हाउस टैक्स की आपत्ति जमा करने का समय 18 तक बढ़ा
विज्ञापन

झांसी। लगातार हो रही बरसात को देखते हुए हाउस टैक्स पर आपत्तियां जमा करने के लिए 15 दिन का समय और बढ़ा दिया गया है। अब मकान स्वामी 18 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने का समय कार्यालय खुलने से लेकर शाम पांच बजे तक होगा।

नगर निगम गठन के 16 बाद पहली बार हाउस टैक्स रिवाइज करने के लिए आपत्तियां मांगी गई हैं। महानगर में एक लाख 11 हजार से अधिक मकान हैं। इन मकानों के सापेक्ष एक सितंबर तक 1300 आपत्तियां आई थीं लेकिन सदन की बैठक में हाउस टैक्स के मुद्दे पर हंगामा होने के बाद रविवार और सोमवार को अवकाश होने के बाद भी नगर निगम में आपत्ति जमा करने के लिए काउंटर खोला गया। स्थिति यह बनी कि बड़ी संख्या में मकान स्वामियों की भीड़ आई और आपत्तियां जमा कराईं।
विज्ञापन


दो दिन में 1400 से अधिक आपत्तियां दर्ज हुईं लेकिन इसके बाद भी लोगों की भीड़ लगी रही। सोमवार को नगर निगम में आपत्तियां जमा करने के लिए तीन काउंटर भी खोले गए। इसके बाद भी बहुत से लोग आपत्ति जमा करने से वंचित रह गए।

नगर निगम सदन की बैठक में पार्षदों ने आपत्तियां लेने का समय बढ़ाने की मांग की थी। भारी बरसात को ध्यान में रखते हुए आपत्तियां जमा करने के लिए 15 दिन का समय और बढ़ा दिया गया है। नगर आयुक्त प्रताप सिंह भदौरिया ने बताया कि यदि कोई मकान स्वामी हाउस टैक्स संबंधी आपत्ति देना चाहता है तो वह नगर निगम के काउंटर पर 18 सितंबर तक जमा कर सकता है।

आपत्ति के साथ यह साक्ष्य लगाएं
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के नाम आवेदन लिखें और इसमें अपना नाम, मकान संख्या, मोहल्ला, वार्ड नंबर नया और पुराना, मोबाइल नंबर, ई मेल, पहचान पत्र, जन्मतिथि और नोटिस संख्या जरूर अंकित करें। प्रमाणित साक्ष्य के लिए मकान के नक्शे की फोटोकॉपी जमा करें। आपत्तियां नगर निगम के भूतल पर मेन गेट के सामने की खिड़की में जमा की जा रही हैं।
विज्ञापन


वेबसाइट पर देखें
मकान स्वामी को यदि नोटिस नहीं मिला है तो वह नगर निगम की वेबसाइट www.jhansipropertytax.com पर देख सकते हैं। नगर निगम के सभी पटल सहायकों और क्षेत्रीय वार्ड लिपिक के पास भी हाउस टैक्स सूची है। मकान स्वामी सूची देखकर आपत्ति दर्ज करा सकता है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें