पत्नी की हत्या में पति को दस वर्ष का कारावास
झांसी। विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट/फास्ट कोर्ट प्रथम) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने पत्नी की हत्या का आरोप सिद्घ होने पर आरोपी पति को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शारिक इकबाल के अनुसार थाना गरौठा के ग्राम निपान निवासी मनीराम ने गुरसरांय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शादी के बाद से ही गुरुसरांय के गांव अष्टान का निवासी उसका पति शुगम उसकी पुत्री से बाइक व पचास हजार रुपये की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर 6 मई 2014 को पति ने पांच लोगों के साथ मिलकर उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर हत्या कर दी थी। सूचना देने के बाद शव को घर में ही छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। शुक्रवार को अदालत ने पति को दस वर्ष की सजा सुनाई।