झांसी। पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए 689 आवेदक परेशान हैं। नियमों के बदलाव के कारण इनके आवेदन लटक गए हैं। प्रशासन ने फाइलें पास कराने के लिए शासन को पत्र लिखा है।
घर के मुखिया की मौत होने पर शासन उसके आश्रित को तीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता पारिवारिक लाभ योजना के तहत देता है। पहले इस योजना के तहत मैनुअल आवेदन किए जाते थे। आवेदक अपना फार्म भरकर ग्राम पंचायत सचिव को देता था। सचिव उसका सत्यापन कर तहसील भेज देता था।
तहसील से पास होने के बाद आवेदन को समाज कल्याण विभाग भेजा जाता था, इसके बाद राशि जारी हो जाती थी। अब शासन ने नियमों में बदलाव कर दिया है। आवेदक को अब ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन के एक सप्ताह के अंदर उसे आवेदन का प्रिंट मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना पड़ेगा।
यह व्यवस्था एक जनवरी 2016 से लागू की गई है। 31 दिसंबर 2015 तक समाज कल्याण विभाग में 272 व जिले की पांचों तहसीलों में 689 आवेदन लंबित पड़े थे। समाज कल्याण विभाग ने अपने पास लंबित सभी 272 आवेदकों के फार्म फीड कराकर उन्हें राशि जारी करा दी, लेकिन तहसीलों में जमा 689 फार्म समाज कल्याण विभाग के पास नहीं पहुंचे हैं, इस कारण इन आवेदकों को अब तक योजना का लाभ नहीं मिल सका।
समाज कल्याण अधिकारी इसराउल हक ने बताया कि जिलाधिकारी ने सभी लंबित फाइलों को पास कराने के लिए शासन को पत्र लिखा है। शासन के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। निर्देश आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।