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अफवाह फैलाने वालों पर होगा मुकदमा

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अफवाह फैलाने वालों पर होगा मुकदमा
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झांसी। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवसहाय अवस्थी ने कहा कि यदि पोर्टल न्यूज चैनल के संवाददाता आईडी सहित बूथ के आसपास पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। राजनैतिक दल व प्रत्याशी 28 व 29 अप्रैल को भी विज्ञापन प्रकाशित करा सकते हैं, इसके लिए उन्हें जिला एमसीएमसी से अनुमति लेनी होगी। यह निर्देश उन्होंने प्रभारियों की बैठक में दिए।
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कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट व पीठासीन अधिकारी ये सुनिश्चित कर लें कि बूथ के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार न हो। 27 अप्रैल को शाम छह बजे तक राजनैतिक दल व प्रत्याशी होर्डिंग हटा लेंगे, अन्यथा इसका व्यय उनके खर्चे में जोड़ लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने शिकायत प्रकोष्ठ के कार्य की सराहना की। प्रभारी कार्मिक निखिल टीकाराम फुंडे ने कहा कि निर्वाचन से 48 घंटे पूर्व जिले में धारा 144 लागू कर दी जाएगी। इसका सख्ती से पालन हो। मतदेय स्थल पर कोई भी मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएगा।
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इस मौके पर एडीएम नगेंद्र शर्मा, बी प्रसाद, अपर आयुक्त त्रिभुवन विश्वकर्मा, नगर मजिस्ट्रेट रामप्रकाश आदि मौजूद रहे।
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