दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा
झांसी। विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट व फास्ट कोर्ट प्रथम) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा व दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शारिक इकबाल के अनुसार थाना सीपरी बाजार इलाके के इंद्रा नगर निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 7 मार्च 2015 को आरोपी रामगोपाल उर्फ पिंटू ने घर में घुसकर उसकी पांच वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। आरोप सिद्घ होने पर अदालत ने आरोपी रामगोपाल उर्फ पिंटू को दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।