संगीनों के साये में रहेंगे मतदान केंद्र
झांसी। मतदान के दौरान गड़बड़ी करने वाले अराजकतत्वों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। जिले के बल्नरेबल व क्रिटिकल बूथों पर चुनाव वाले दिन अर्द्धसैनिक बल व पीएसी की कड़ी नजर होगी। सामान्य श्रेणी के बूथों पर भी सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम होंगे। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर पुलिस पैर में गोली मारेगी।
29 अप्रैल को 941 केंद्रों पर होने वाले मतदान को निष्पक्ष व भयमुक्त कराने के लिए पुलिस कड़े कदम उठा रही है। जिले के बल्नरेबल 30 व क्रिटिकल 242 बूथों पर अंदर व बाहर अर्द्धसैनिक व पीएसी बल निगरानी करेगा। बूथ पर किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के साथ पुलिस सख्ती के साथ निपटेगी। एक मतदान केंद्र पर आधा टुकड़ी अर्द्धसैनिक बल तैनात किया जाएगा।
पुलिस ने चुनाव में ग्यारह तरह के बूथों को चिन्हित कर खाका तैयार किया है। प्रत्येक बूथ चिन्हित कर सुरक्षाकर्मियों को लगाया जाएगा। एक बूथ वाले 542 केंद्रों पर दो पुलिसकर्मी, दो बूथ वाले 236 केंद्रों पर तीन, तीन बूथ वाले 722 केंद्राें पर चार सिपाही व चार बूथ वाले 38 केंद्रों पर एक एसआई व पांच सिपाही लगेंगे।
वहीं, पांच बूथ वाले 29 केंद्रों पर एक एसआई व छह सिपाही, छह बूथ वाले 13 केंद्रों पर एक एसआई व सात सिपाही, आठ बूथ वाले केंद्रों पर एक एसआई व तीन सिपाही, नौ, दस व ग्यारह बूथ वाले एक केंद्र पर एक एसआई व दस सिपाही के साथ अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी।
मतदान वाले दिन वाहन का कर सकेेंगे प्रयोग
मतदान के दिन लोगों को परेशानी न हो इसका प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा है। मतदान के दिन निजी कार्य से वाहन मालिक अपनी गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कार्य चुनाव से जुड़ा नहीं होना चाहिए। निजी वाहन के मालिक स्वयं अपने परिवार के सदस्यों को मतदान के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन बूथ से दो सौ मीटर की परिधि से बाहर गाड़ी खड़ी करनी होगी। इसके अलावा, अस्पताल, वैन, एंबुलेंस, पानी टैंकर, विद्युत, आपातकालीन सेवा वाले वाहन, पुलिस वाहन तथा निर्वाचन कार्य से लगे सरकारी कर्मचारी गाड़ी का उपयोग कर सकेंगे।
27 अप्रैल को सीमाएं हो जाएंगी सील
स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले की सीमा को सील किया जाएगा। जिले में 67 स्थानों पर चेक पोस्ट बनाये जाएंगे। इसको लेकर डीएम, एसएसपी और मध्य प्रदेश पुलिस ने संयुक्त आदेश जारी किया है। प्रशासन ने चेकपोस्ट के स्थानोें का भी चयन कर लिया है। चेक पोस्ट पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती की जाएगी। मतदान के दिन प्रत्याशी और उसके अभिकर्ता को एक-एक गाड़ी चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में एक गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन गाड़ी में चालक सहित केवल पांच व्यक्ति ही बैठ सकते हैं।
बूथ से 100 मीटर की दूरी पर प्रचार नहीं
धारा 144 के तहत मतदान के दिन बूथ से 100 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार के प्रचार पर रोक रहेगी। 27 अप्रैल की शाम पांच बजे के बाद आमसभा एवं प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अंगरक्षक के साथ मतदान केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में आने पर रोक रहेगी। यह रोक सरकारी कर्मियों एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे पुलिस और सिविल प्रशासन पर लागू नहीं होगी। मतदान के दिन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सेलफोनआदि लेकर मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में नहीं जाएगा।
निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया है। मतदान वाले दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकेगी, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों के अंदर व बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा।
डॉ. ओपी सिंह, एसएसपी