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निकाय चुनाव का नामांकन आज से
- प्रशासन तैयार, राजनीतिक दलों के दावेदार कर रहे इंतजार
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
नगर निकाय चुनाव का नामांकन शनिवार से शुरू होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जबकि राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने की हसरत पाले दावेदार टिकट घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक हाेंगे।
नामांकन प्रक्रिया दस नवंबर तक चलेगी। नगर निगम झांसी, बरुआसागर नगर पालिका व बड़ागांव नगर पंचायत के लिए नामांकन बुंदेलखंड महाविद्यालय में होंगे। समथर, चिरगांव और मोंठ नगर निकाय के नामांकन तहसील भवन मोंठ, मऊरानीपुर, कटेरा व रानीपुर के प्रत्याशियों के नामांकन तहसील भवन मऊरानीपुर में जमा होंगे। गुरसराय, गरौठा और एरच के नामांकन तहसील भवन गरौठा और नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर के प्रत्याशियों के नामांकन तहसील भवन टहरौली में होंगे।
इनका ध्यान रखें
- उम्मीदवार नामांकन करने जाते समय माचिस, बीड़ी, सिगरेट, लाइटर, अस्त्र-शस्त्र नहीं ले जा सकेंगे।
- नामांकन कक्ष में प्रवेश करते समय अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। अन्य इलेक्ट्रानिक्स गैजेट्स, कैमरा और आईपैड नहीं ले जा सकेंगे।
- नामांकन कक्ष में निकासी और प्रवेश द्वार अलग-अलग हैं। कक्षों के बाहर लिखे संकेतों के आधार पर चलें।
- नामांकन के दौरान भीड़ लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- नामांकन जुलूस के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य है। कोई भी प्रत्याशी अपने साथ वाहन अथवा जुलूस नामांकन कक्ष से सौ मीटर दूर तक ही ले जा सकेगा।
यह कागजात साथ लगाएं
- जमानत राशि जमा करने का कोषागार से चालान अथवा कोषागार रसीद मूल रूप से जमा करेंगे।
- जमानत राशि जमा करने के लिए ‘8443- सिविल जमा-121- चुनावों के संबंध में जमा- 05 स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए जमा लेखा’ शीर्षक में जमा की जाएगी।
- नामांकन के लिए अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र जमा किए जा सकते हैं।
- सभी उम्मीदवारों के लिए एक प्रस्तावक जरूरी है। प्रस्तावक के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर होंगे और फोटो भी लगाना अनिवार्य है।
- अपराध, चल-अचल संपत्ति, शैक्षिक योग्यता संबंधी जानकारी के लिए निर्धारित प्रपत्र-7 पर शपथ पत्र देंगे।
- कोई भी मतदाता एक से अधिक प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं बन सकेगा।
- प्रत्याशी एवं प्रस्तावक के नाम वाले मतदाता सूची के पन्नों की फोटोकॉपी लगानी अनिवार्य है।
- संबंधित निकाय के एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार न होने का प्रमाणपत्र।
- दलीय प्रत्याशी के नामांकन पत्र के बिंदु-11 में राजनीतिक दल का नाम लिखना अनिवार्य है।
- निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पांच चुनाव चिह्न को वरीयता में लिखकर नामांकन पत्र के साथ जमा करना।
- रिजर्व सीटों पर नामांकन करने के लिए तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र व प्रारूप-6 पर शपथपत्र।
नामांकनों की जांच वाले दिन से तय होगी उम्र
महापौर पद पर 30 साल और पार्षद पद पर 21 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही चुनाव लड़ा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी जयप्रकाश सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश में बताया कि किसी उम्मीदवार की उम्र का निर्धारण नामांकन के दिन से किया जाएगा।
इतनी जमानत राशि जमा होगी
महापौर पद के लिए नामांकनपत्र शुल्क एक हजार रुपये, जमानत राशि 12 हजार, नगर निगम के पार्षद के लिए नामांकनपत्र शुल्क चार सौ रुपये, जमानत ढाई हजार रुपये, नगर पालिका अध्यक्ष नामांकनपत्र शुल्क पांच सौ रुपये, जमानत आठ हजार, सदस्य (पार्षद) नामांकनपत्र शुल्क दो सौ, जमानत दो हजार, नगर पंचायत अध्यक्ष नामांकनपत्र शुल्क 250 रुपये, जमानत पांच हजार, सदस्य के लिए नामांकनपत्र शुल्क सौ रुपये और जमानत राशि दो हजार रुपये होगी। सभी आरक्षित श्रेणी और महिला उम्मीदवारों के लिए नामांकन एवं जमानत राशि आधी देनी होगी।
बीकेडी में यहां होंगे नामांकन
बुंदेलखंड कॉलेज में महापौर पद के नामांकन स्वर्ण जयंती सभागार में होंगे। कक्ष आर-5 में एक से चार वार्ड के प्रत्याशियों का नामांकन होगा। कक्ष आर-3, आर-2, विधि कक्ष आर-1, कामन रूम (छात्राएं), प्राध्यापक कक्ष, दर्शन विभाग कक्ष, विधि कक्ष एल-1, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, ईडीयू-1, ईडीयू-2 और ईडीयू-3 में चार-चार वार्डों के पार्षद पद के प्रत्याशियों के नामांकन होंगे। नगर पालिका बरुआसागर के अध्यक्ष पद का नामांकन जीआईओजी-4 कक्ष में होगा। जीआईओजी-3 कक्ष में वार्ड एक से पांच तक पार्षद पद के प्रत्याशियों, जीआईओजी-2 कक्ष में वार्ड छह से दस, 11 से 15 और जीआईओजी-1 कक्ष में 16 से 20 और 31 से 25 वार्ड के प्रत्याशियों का नामांकन होगा। नगर पंचायत बड़ागांव के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कक्ष संख्या ईडीयू-4 और ईडीयू- 5 में वार्ड एक से लेकर दस के पार्षद प्रत्याशी नामांकन करेंगे।