चरस रखने पर तीन साल की सजा
झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 05 अभय श्रीवास्तव की अदालत ने अवैध चरस रखने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया के अनुसार कोतवाली पुलिस ने 25 जून 2008 को गश्त के दौरान कोतवाली के अंदर दतिया गेट मार्ग पर नई बस्ती निवासी जीतू बरार को बंदी बनाकर उसके कब्जे से 300 ग्राम चरस बरामद की थी। उसके खिलाफ धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। शनिवार को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने अभियुक्त जीतू बरार को धारा 20 एनडीपीएस एक्ट में तीन वर्ष के कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।