गलत तरीके से किया खनन, तो लाइसेंस होगा निरस्त
- परमिट धारकों को जिलाधिकारी ने चेताया
- कहा, अवैध खनन की तत्काल दें सूचना
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
कानून तोड़कर गलत तरीके से बालू खनन होता है, तो एफआईआर दर्ज कराकर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। नदी, घाट से 500 मीटर के अंदर यदि बालू भंडारण किया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। खनन के लिए लाइसेंस दिया है। गलत तरीके से लूटपाट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खनिज विभाग कार्यालय में डीएम कर्ण सिंह चौहान ने यह बात बालू/ मौरंग के खनन के लिए 16 परमिट धारकों को संबोधित करते हुए कही।
डीएम ने कहा कि लाइसेंस में जो क्षेत्र दिया गया है, उसकी चौहद्दी बना लें। 20-20 मीटर पर पिलर लगाकर तारों के जरिए सीमा चिह्नित करा लें। यदि जनपद में अवैध खनन होने की बात पता चलती है, तो तत्काल सूचना दें। ताकि, कार्रवाई की जा सके। लाइसेंस धारकों से कहा कि खनन कार्य में जो मजदूर कार्यरत हों, उनका श्रम विभाग में पंजीकरण जरूर कराएं। ताकि, दुर्घटना होने पर श्रमिक को योजना से लाभ दिलाया जा सके। कार्य स्थल अथवा खनन क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि जरूर उपस्थित रहे। मौके पर सभी के पास पहचान पत्र जरूर होना चाहिए। श्रमिक की हर दिन उपस्थिति दर्ज की जाए। डीएम ने कहा कि खनन क्षेत्र के रास्ते को तय कर लें। परंपरागत मार्गों को दुरुस्त कर लें। रास्ता दुरुस्त करने के लिए यदि बना अनुमति पहाड़ी खोदी जाती है, तो कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ी से मिट्टी लेने के लिए विभाग से अनुमति पूर्व में ही ले लें। यदि रास्ते में कोई खेत आता है, तो किसान से सहमति लें। सभी लाइसेंस धारक अपने खनन क्षेत्र में 360 एंगिल का कैमरा लगवाकर रोज रिकॉर्डिंग करवाएं। पट्टाधारकों को सुझाव दिया कि एक-दो गाड़ियां लगाकर अवैध खनन पर नजर रखें।
बैठक में सभी पट्टाधारक व प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ सबका आधार नंबर लेने के निर्देश एि। इस दौरान एसएसपी जेके शुक्ला, जिला खनन अधिकारी महबूब खान, जितेंद्र सिंह कमरया, आशीष कुमार, रिऋी तिवारी, वसंत चतुर्वेदी, कर्ण सिंह राठौर मौजूद रहे।