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जीएसटी में ठेकेदारों के टैक्स कटौती नहीं बनी नीति,,,-City

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जीएसटी में टीडीएस काटने नहीं व्यवस्था
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सरकारी भुगतान न होने से ठेकेदार परेशान
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
जीएसटी में ठेकेदारों के सरकारी भुगतान में किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं होने के कारण सरकारी विभाग उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। इससे न तो सरकार को टैक्स मिल पा रहा है और न ही ठेकेदारों को भुगतान। इससे विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।
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वैट में सरकारी विभाग ठेकेदारों के भुगतान में चार प्रतिशत टीडीएस की कटौती करते थे। विभागों को यह कटौती वाणिज्य कर के रूप में जमा करनी पड़ती थी। मगर, एक जुलाई से जीएसटी लागू होने पर टीडीएस कटौती का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जीएसटी काउंसिल कमेटी को अभी इस पर निर्णय लेना है। वहीं, सरकारी विभाग टीडीएस काटने का कोई नियम नहीं आने से दुविधा में हैं। उन्होंने ठेकेदारों के भुगतानों को रोक रखा है। इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) शशांक शेखर मिश्रा ने बताया कि जीएसटी काउंसिल कमेटी का टीडीएस पर निर्णय आने तक सरकारी विभाग ठेकेदारों को पूरा भुगतान करते रहे। क्योंकि, कर निर्धारण के समय टैक्स का समायोजन हो जाएगा। वैसे ठेकेदार माल की सप्लाई पर तो टैक्स दे ही रहे हैं। मालूम हो कि, वाणिज्य कर झांसी संभाग के झांसी, ललितपुर और जालौन जिले में करीब दो हजार ठेकेदार पंजीकृत हैं।
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