मतदेय स्थल के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे मतदाता
झांसी। मतदेय स्थल पर मतदाता मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकेगा। इसके अलावा पोलिंग एजेंट भी अपने पास मोबाइल नहीं रख पाएंगे। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की सामान्य प्रेक्षक डा. रेणु एस फुलिया ने माइक्रोआव्जर्वर के प्रशिक्षण के दौरान दी।
पैरा मेडिकल कालेज में आयोजित प्रशिक्षण में उन्होंने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन लोकतंत्र का महा त्योहार है। हम सभी इसमें सहयोगी बनें और इसे सफल बनाएं। आप सभी आयोग के लिए कार्य कर रहे हैं। ये एक बेहद गंभीर दायित्व है। मतदेय स्थल की समस्त कार्यवाही को आब्जर्व करते हुए रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराएं। यदि कहीं कोई गड़बड़ी है, तो तत्काल सूचना दें।
मतदान प्रभावित होने पर पुलिस का सहयोग लेते हुए तत्काल कार्रवाई करें। वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता के अलावा अन्य कोई नहीं जा पाए। ये ऐसी जगह बनाया जाए, जहां से मतदान की गोपनीयता भंग न हो। मतदान का समय हो गया है और बूथ पर वोटरों की लाइन लगी है, तो सभी वोटरों के वोट जरूर डलवाएं। कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे, ये सुनिश्चित जरूर किया जाए। प्रशिक्षण के बाद सभी माइक्रोऑब्जर्वर पोस्टल बैलेट या ईडीसी लेकर अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। इस मौके पर गरौठा के सामान्य प्रेक्षक एनबीएस राजपूत, सीडीओ निखिल टीकाराम फुंडे, एडीएम बी प्रसाद आदि मौजूद रहे।