आपूर्ति विभाग की ओर से ‘वंचित को अन्न’ योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत पात्रता के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभ से वंचित लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे।
एनएफएसए के तहत चयनित लोगों को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को दो रुपये प्रति किलो की दर से तीन किलो गेहूं और तीन रुपये प्रति किलो की दर से दो किलो चावल दिए जाते हैं। 2011 की आबादी के अनुसार जिले में शहरी क्षेत्रों में 64 और ग्रामीण क्षेत्र की 76 फीसदी आबादी इस योजना के दायरे में है। बावजूद, प्रशासन के पास आए दिन योजना का लाभ दिलाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र पहुंचते रहते हैं। लोगों का कहना होता है कि पात्रता के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
इस कमी को पूरा करने के लिए वंचित को अन्न योजना शुरू की गई है। इसके तहत जनवरी माह में लोग योजना में शामिल होने के लिए आवेदन दे सकेंगे। शहर के लोग आपूर्ति कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्र के लोग खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जांच में पात्र पाए जाने वालों के नाम शामिल कर लिए जाएंगे।