हत्या में चार को आजीवन कारावास
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर एक महिला समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश सक्सेना के अनुसार 13 जुलाई 2014 को बड़ागांव थाने के परसर गांव निवासी कोमल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके परिवार के राजकुमार के घर पर मंडप कार्यक्रम था। उनका पुत्र अखंड प्रताप सिंह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर ग्राम परसर निवासी धर्मेंद्र सिंह, ममता, मैरी गांव निवासी मनोज और दतिया के नितरौली निवासी विनोद ने उसे रास्ते में रोक लिया। गाली गलौज करते हुए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत मेें दोष सिद्ध होने पर चारों को आजीवन कारावास और बीस- बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर छह- छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।