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कक्षाओं का अवैध संचालन-City

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बिना मान्यता कक्षाएं संचालन पर एफआईआर
सब हेड: दस हजार रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से वसूला जाएगा अर्थदंड
क्रासर
उप मुख्यमंत्री द्वारा सकरार के स्कूलों की जांच के आदेश के बाद चेता विभाग
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
बिना मान्यता के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं चलाने वालों के खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक एफआईआर दर्ज कराएंगे। फर्जी कक्षाएं चलाने वालों से दस हजार रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से अर्थदंड लगाया जाएगा, जिसे भू-राजस्व की तरह वसूला जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा सकरार के दो स्कूलों में चल रही फर्जी कक्षाओं की जांच कराने के आदेश के बाद चेते विभाग ने यह निर्णय लिया है।
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पिछले दिनों सकरार निवासी प्रमिल थापक ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर गांव के दो स्कूलों में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं बिना मान्यता के संचालित होने की शिकायत की थी। इस पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जांच के आदेश दिए थे। जांच का आदेश मिलते ही जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में खलबली मची है। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. नीरज कुमार पांडेय ने आदेश जारी किए हैं कि सभी विद्यालय प्रबंधक अपने स्कूल की दीवार पर मान्यता वर्ष, मान्यता आदेश संख्या, दिनांक और विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले मान्य विषयों का विवरण अंकित करें, ताकि प्रवेश के लिए आने वाले अभिभावकों और विद्यार्थियों को किसी प्रकार का संशय न हो। उन्होंने बताया कि झांसी के नगर क्षेत्र, बंगरा तथा गुरसराय में जूनियर हाईस्कूल की मान्यता वाले विद्यालय हाईस्कूल की तथा हाईस्कूल की मान्यता वाले विद्यालय इंटर क ी कक्षाएं बिना मान्यता के चला रहे हैं। इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी तथा प्रति विद्यार्थी 10,000 रुपये प्रतिदिन की दर से वसूली भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।
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