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पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने सुरेरी थाना क्षेत्र के भानपुर में विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया।
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वादी मो. सलीम निवासी भदोही ने सुरेरी थाने में प्राथमिकी इस आशय का दर्ज कराया था कि मेरी बहन रहीसा की शादी घटना के 5 वर्ष पूर्व तौफीक निवासी भानपुर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति व ससुर दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर वादी की बहन को मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे। 13 अगस्त 2015 को वादी के बहनोई ने मोबाइल फोन द्वारा सूचना दिया की आपकी बहन रहीसा की तबीयत बहुत खराब है। वादी बहन के घर आया तो देखा उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी पीठ पर कई जगह चोट के निशान तथा नाक में खून लगा था। बहन को दहेज के लिए पति व ससुर ने मार डाला। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। एडीजीसी संतोष उपाध्याय ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा से दंडित किया।
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