जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंंद्र प्रताप यादव की अदालत ने शाहगंज थाना क्षेत्र में पांच साल पूर्व 7 लाख रुपये फिरौती के लिए 6 वर्षीय बच्चे का अपहरण और हत्या करने और साक्ष्य छिपाने के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर सवा दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया।
घटना की प्राथमिकी बच्चे के पिता दीपचंद्र यादव निवासी बैंकर्स कॉलोनी गौशाला ने थाना शाहगंज में दर्ज कराई थी। उनके अनुसार, उनके 6 वर्षीय बच्चे अभिषेक को आरोपी शिवम श्रीवास्तव निवासी बैंकर्स कॉलोनी शाहगंज, ट्यूशन पढ़ाता था। बाद में उन्होंने बच्चे का एडमिशन मधुलिका रघुवंशी के कोचिंग सेंटर में करा दिया। 2 जनवरी 2021 को उनका बच्चा कोचिंग पढ़ने गया लेकिन वापस नहीं आया। पत्नी प्रियंका ने फोन कर बताया तब वह घर आकर बच्चे को खोजने लगे। करीब 3: 27 बजे उनके मोबाइल पर मेसेज आया कि आपके बच्चे को किडनैप कर लिया गया है। सात लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। पीड़ित ने थाने पर सूचना दी। पीड़ित के साले आजाद यादव ने बताया कि शिवम श्रीवास्तव व आकाश शाह उसके बच्चे अभिषेक को चिरैया मोड़ चौराहे से मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जा रहे थे। उसने सोचा कि वे लोग अभिषेक को कोचिंग पढ़ाने ले जा रहे हैं। जब बच्चा नहीं मिला तो पिता को विश्वास हो गया कि बच्चे का अपहरण शिवम व आकाश ने किया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर बच्चे का शव, किताब, काॅपी व चप्पल जमुनिया आईटीआई पानी टंकी के पास से बरामद हुए। मफलर भी पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।