जौनपुर। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट अशोक कुमार यादव की अदलात ने मछलीशहर कोतवाली में दर्ज गैंगेस्टर के मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दो साल की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मछलीशहर कोतवाली में तैनात तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पर्व कुमार सिंह ने 14 अप्रैल 2019 को केस दर्ज कराया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान थाना क्षेत्र के अपराधियों और उनके कृत्यों व अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि राजू उर्फ सद्दाम का संगठित और सक्रिय गिरोह है। इस गैंग के सदस्य करिया सोनकर, जितेंद्र खरवार, बादल खरवार और अरुण खरवार हैं। इस गिरोह का लोगों में भय व्याप्त है, जिससे कोई इनकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आर्थिक और दुनियावी लाभ के लिए यह गैंग विभिन्न अपराधों में लिप्त है। गैंग के क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से गैंग चार्ट अनुमोदित होकर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामाप्रकाश सिंह, हरिश्चंद्र सिंह, अभियोजन अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने सुनवाई पूरी की। दोष सिद्ध होने पर राजू उर्फ सद्दाम और अरुण खरवार को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत दो वर्ष का साधारण कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।